नई दिल्ली। आयकर विभाग पैन समेत करदाताओं से जुड़ी तमाम सूचनायें बाजार नियामक सेबी के साथ साझा करेगा। इससे नियामक को शेयर बाजार में गड़बड़ी में शामिल इकाइयों के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून की धारा 138 (1) के तहत इस संदर्भ में 10 फरवरी को आदेश जारी किया था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूचनाएं तीन श्रेणियों… अनुरोध करने पर, स्वत: संज्ञान तथा स्वत: आधार … पर मिलेंगी। दोनों संगठन इस निर्णय को लागू करने और आंकड़ों के आदान-प्रदान, गोपनीयता को बनाये रखने तथा आंकड़ों का संरक्षण तथा उपयोग के बाद उसे समाप्त करने के संदर्भ में जल्दी ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि स्वत: संज्ञान के तहत शेयर बाजार में गड़बडी से संबंधित नियमों के उल्लंघन से संबद्ध जांच वाले मामलों की सूची तथा सेबी के लिये जरूरी कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराये जाएंगे। वहीं अनुरोध के आधार पर कर विभाग पैन (स्थायी खाता संख्या) सूचना साझा करेगा। इसमें पैन बनने के लिये आवेदन या उसके बनने की तारीख, पिता या पति का नाम, फोटोग्राफ आदि शामिल हैं।